संत कबीरनगर। न्यू आर्या हॉस्पिटल का अवैध संचालन करने पर इसके संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई धनघटा तहसील क्षेत्र के नेतवापुर स्थित न्यू आर्या हॉस्पिटल उमरिया बाजार के संचालक पर की गई।
यह है मामला
यह कार्रवाई सीएमओ की अध्यक्षता में गठित जांच टीम की रिपोर्ट के बाद की गई है। जांच में अवैध रूप से चिकित्सालय संचालित किए जाने का मामला सामने आया था। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की।
धनघटा क्षेत्र के चपरा पूर्वी की रहने वाली रेखा पत्नी सुनील ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा और न्यू आर्या हास्पिटल उमरिया बाजार के संचालक पर गम्भीर आरोप लगाए थे। पीडि़ता ने अस्पताल संचालक द्वारा वीडियो कॉल पर चिकित्सक से परामर्श लेकर ऑपरेशन करने का आरोप लगाया। इस ऑपरेशन के बाद उसके पति की स्थिति बिगड़ गई। काफी उपचार के बावजूद पति को बचाया नहीं जा सका।
इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए डीएम महेन्द्र सिंह तंवर ने जांच के लिए सीएमओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। जांच के समय संचालक द्वारा तीन मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जा रहा। मौके पर कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। संचालक से चिकित्सकों के अनुपस्थित होने के बारे में पूछने पर बताया गया कि चिकित्सक अभी कहीं गए हैं। उसने चिकित्सक से फोन पर बात कराई तो चिकित्सक ने दो दिन से न आने की बात स्वीकार की।
चिकित्सालय के संचालक विष्णु को बगैर किसी चिकित्सा डिग्री के इलाज करने का दोषी पाया गया। इसके चलते न्यू आर्या हॉस्पिटल संचालक विष्णु पुत्र दिनेश निवासी समहौतापार बेलघाट गोरखपुर के विरूद्ध धनघटा थाने में केस दर्ज किया गया है।