नई दिल्ली। डाबर इंडिया को ‘100% शुद्धता’ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी को खाद्य उत्पाद बेचने पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ डाबर कंपनी ने होईकोर्ट की शरण ली।
डाबर की याचिका पर अदालत ने कहा कि डाबर का पक्ष सुने बिना इस तरह का आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। अदालत ने FSSAI को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।










