रांची (झारखंड)। दवा व्यवसायी ने चेक बाउंस मामले में सरेंडर कर दिया। महालक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक और दवा व्यवसायी उमा शंकर प्रसाद ने अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उमा शंकर प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था। मामले में अदालत ने पूर्व में 30 जून 2025 को दोषसिद्धि करते हुए दो वर्ष की सजा दी थी।

इसके साथ ही 36 लाख 6 हजार रुपये आर्थिक दंड सुनाया था। इसके खिलाफ दायर अपील को न्यायायुक्त की अदालत ने 17 फरवरी को खारिज कर दिया था। सजा और आर्थिक दंड को बरकरार रखा था। अदालत ने उसे न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। आरोपी ने सरेंडर नहीं किया। इसके बाद वारंट जारी किया गया था।

दरअसल, मीरा चौधरी से उसने वर्ष 2015 में करीब 24 लाख रुपये लिए थे। बदले में उसे चेक दिया। रुपये लौटाने के नाम पर टालमटोल किए जाने के बाद चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।