नई दिल्ली। इलाज और बिल को लेकर अस्पतालों की मनमानी पर केंद्र सरकार जल्द रोक लगाने जा रही है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बिल फॉर्म जारी होगा। यह अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक केंद्रों सहित सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर लागू होगा।

इस फॉर्मेट के तहत उन्हें मरीज से लिए गए सभी चार्जेस का डिटेल ब्यौरा देना होगा। अगर भारतीय मानक ब्यूरो के इस मसौदे को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो इससे अस्पताल में किफायती इलाज मिल सकेगा। सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों पर बिलिंग प्रोसेस को स्टैंडर्डराइज करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह प्रोसेस पिछले साल से शुरू हुई थी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल और क्लीनिकल प्रतिष्ठानों द्वारा इलाज और मेडिकल प्रोसेस के लिए वसूले जाने वाले शुल्क की सीमा तय करने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी।