इलाहाबाद (उप्र)। डी फार्मा कोर्स की पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्स की मंजूरी के लिए कॉलेजों के लंबित आवेदनों पर दो हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह फैसला पांच फार्मेसी कॉलेजों की याचिकाएं मंजूर करके दिया। याची कॉलेजों की ओर से कहा गया कि पीसीआई को कॉलेजों को डी फार्मा कोर्स चलाने की मंजूरी देनी थी। इसके लिए कॉलेजों ने आवेदन किया। इसके बावजूद पीसीआई ने मौजूदा सत्र के लिए उनके आवेदनों पर कोई आदेश पारित नहीं किया। जबकि, मंजूरी मिलने के बाद ही कॉलेज संबद्धता ले सकते हैं।

याचिका में दलील दी गई कि मंजूरी के आवेदन रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। वहीं, दूसरी तरफ काउंसिलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। उधर, राज्य सरकार और पीसीआई के अधिवक्ता भी पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एक मामले के फैसले का हवाला देकर पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया रद्द कर दी। पीसीआई को कोर्स की मंजूरी के लिए कॉलेजों के लंबित आवेदनों पर दो हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।