देहरादून (उत्तराखंड)। लाइसेंस के बगैर दवा बेचने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है। सूबे में नियमानुसार दवाइयां नहीं बेचते वालों के खिलाफ ‘सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन’ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद में ‘सुरक्षित दवा और सुरक्षित जीवन’ अभियान के तहत कई स्थानों का निरीक्षण कर रहा है। इसमें मेडिकल स्टोर के लाइसेंस, फार्मासिस्ट के रिकॉर्ड, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, डीप फ्रीजर में रखी दवाइयो के तापमान का जायजा, एक्सपायर दवाइयां, आदि की जानकारी ली जा रही है।
देहरादून के कई मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस या रद्द लाइसेंस के साथ दवा बेचने का काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 1 से 3 साल तक की सजा और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।