गोरखपुर (उप्र)। गर्भपात किट बेचने पर दवा की थोक दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया है। इंदिरानगर में दवा की थोक दुकान से एमटीपी बिना रिकॉर्ड के बेची जा रही थी। पुष्टि होने पर औषधि प्रशासन ने दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

इसी दुकान में संचालित फुटकर दवा की दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। एम्स के पास संचालित एक दुकान का लाइसेंस गलत दवा देने के आरोप में निलंबित किया है। तीन अन्य दुकानों के भी लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित किए गए हंै।

यह है मामला

औषधि विभाग को सूचना मिली थी कि श्रीराम मेडिकल स्टोर में एमटीपी किट अवैध रूप से बेची जाती है। इस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान की जांच की.  पता चला कि इस दुकानदार ने थोक व फुटकर दोनों का लाइसेंस ले रखा है। दुकान में बड़ी मात्रा में गर्भपात वाले किट मिले, जिनकी खरीद-बिक्री का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। थोक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया और फुटकर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

गीतांजलि मेडिकल स्टोर शाहपुर की दुकान में भी गर्भपात किट एमटीपी पाया गया। दुकान के स्टॉक रजिस्टर में इसकी खरीद-बिक्री का जिक्र नहीं था। इसका लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। वहीं, एम्स के पास संचालित शान्वी मेडिकल स्टोर से एक ग्राहक को गलत दवा बेची गई थी। ग्राहक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो ड्रग विभाग ने इसकी जांच कराई। इस शान्वी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

सौम्या मेडिकल स्टोर मिलन चौक शिवपुर की जांच में जो खामियां मिली थीं, उसका संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चलते उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। ओम मेडिकल स्टोर बरसैनी कैंपियरगंज का लाइसेंस भी निलंबित किया है।

ड्रग इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कई दवा विक्रेता इलाज भी करते हैं। इस पर इन दुकानों की जांच की थी। जांच के आधार पर एक दुकान का लाइसेंस निरस्त व अन्य का निलंबित किया गया।