आगरा (उप्र)। नशीली दवा बेचने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। यह कार्रवाई औषधि विभाग ने सैंया स्थित उपाध्याय मेडिकल स्टोर पर की। यहां डॉक्टरों के नाम पर नशे के लिए दवाओं की कालाबाजारी की जा रही थी।

यह है मामला

सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि सैंया स्थित उपाध्याय मेडिकल स्टोर के खिलाफ नशीली दवा बेचेन की शिकायत मिली थी। इस पर 5 नवंबर 2024 को औषधि निरीक्षक नवनीत कुमार यादव को जांच के लिए भेजा गया। संचालक सौरभ कुमार नींद और मानसिक रोगों की दवाओं की नशे के लिए बिक्री करता था। इन दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकार्ड में गड़बड़ी मिली।

पता चला कि दुकानदार इन दवाओं की कालाबाजारी के लिए डॉक्टरों का फर्जी तरीके से नाम दर्ज करता था। कई कंपनियों की दवाओं की काफी मात्रा में बिक्री भी मिली। कुछ डॉक्टरों के पर्चे भी मिले, जिस पर लिखी दवा के अलावा अन्य की दवा की भी बिक्री दिखाई। इससे मामला संदिग्ध लगा। इसके चलते तत्काल प्रभाव से दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में थाने में भी केस दर्ज करवाया गया है।

मेडिकल स्टोर से बिल, डॉक्टरों के पर्चे की कापी लेकर संबंधित चिकित्सक के पास सत्यापन के लिए टीम गई। डॉक्टरों ने इन दवाओं को किसी भी मरीज के लिए लिखने से मना कर दिया। इस पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया।