कन्नूर। होम्योपैथिक दवा इंसुलिन टैबलेट का लाइसेंस कैंसिल करने का मामला सामने आया है। होम्योपैथिक स्वामित्व वाली दवा इंसुलिन टैबलेट का लाइसेंस राजस्थान स्थित कंपनी के पास था।
केरल स्थित एक आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक शिकायत सेल में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि इंसुलिन टैबलेट का निर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की धारा 106 ए (सी) का उल्लंघन है।
कन्नूर स्थित नेत्र रोग विशेषज्ञ और आरटीआई कार्यकर्ता के.वी. को सूचित किया गया कि निर्माता कंपनी भार्गव फाइटोलैब्स ने इस उत्पाद के लिए अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने लिए आवेदन जमा नहीं किया है। राज्य औषधि नियंत्रक, राजस्थान के हवाले से पीएमओ ने कहा कि इस उत्पाद का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है।