नई दिल्ली। दवा बिक्री पर नए जीएसटी रेट लागू हो गए हैं। इससे कैंसर, बीपी, शुगर आदि की दवाएं सस्ती हो गई हैं। इसके चलते मरीजों को राहत मिल रही है। 12 से 18 प्रतिशत तक जीएसटी वाली दवाओं पर अब पांच प्रतिशत टैक्स लागू है। वहीं, 36 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया है। कुछ दवाओं की कीमतें 10 प्रतिशत तक कम हुई हैं। मरीजों के लिए यह बदलाव राहत देने वाला है।
जीएसटी में बदलाव के साथ कई सर्जिकल उपकरण भी सस्ते हुए हैं। एनपीपीए की ओर से दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का भी असर पड़ता है। हालांकि, सभी दवाओं पर एकसमान छूट का दावा नहीं किया जा सकता।
रेयर बीमारी से पीडि़त मरीजों को कितना फायदा
रेयर बीमारी से पीडि़त मरीजों को सबसे अधिक फायदा होगा। लंबे समय तक इलाज चलने पर दवाओं का कुल खर्च राहत देगा। अस्थमा के मरीज को भी अपने इलाज में हजारों खर्च करने पड़ते थे। जीएसटी में बदलाव के बाद ज़रूरी दवाओं पर सालाना लगभग 2232 रुपये की बचत होगी। बीपी की दवा भी नियमित चलती है। इस पर सालभर में करीब 2200 रुपये का फायदा होगा।










