HC ने कहा फाइजर को दो करोड़ रुपये दो या जेल जाओ

HC ने कहा फाइजर को दो करोड़ रुपये दो या जेल जाओ

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की ओर से एक डोमेस्टिक फर्म त्रिवेणी इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड (Triveni Interchem Private Limited) के निदेशक को फार्मा कंपनी फाइजर (Pfizer) को दो करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि फाइजर को दो करोड़ रुपए दो या फिर जेल जाओ। डोमेस्टिक फर्म त्रिवेणी इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड (Triveni Interchem Private Limited) पर जानबूझकर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप है।

 त्रिवेणी इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को जेल : Delhi High Court

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कंपनी त्रिवेणी इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दो सप्ताह में राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और यहां तिहाड़ जेल में दो सप्ताह के लिए सिविल की जेल में रखा जाएगा। दो हफ्ते के अंदर त्रिवेणी इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कमलेश सिंह को फाइजर (Pfizer) को दो हफ्ते के भीतर दो करोड़ रुपए चुकाने होंगे।

फाइजर का आरोप 

फाइजर (Pfizer) के वकील प्रवीण आनंद के द्वारा आरोप लगाया गया है कि  त्रिवेणी इंटरकेम प्राइवेट लिमिटेड को बिना किसी अनुमति के अपनी वेबसाइटों और इंडियामार्ट (ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म) पर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (API) फॉर्म में पाल्बोसिकलब का विज्ञापन करते हुए पाया गया था। अक्टूबर साल 2021 में हाई कोर्ट ने फाइजर को अंतरिम राहत दी और त्रिवेणी को विभिन्न स्थानों से सभी लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा 

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने 24 जनवरी को पारित आदेश में कहा है कि प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से इस अदालत की जानबूझ कर अवमानना की है। कमलेश सिंह (निदेशक) के माध्यम से प्रतिवादी सजा के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 के अपने अंतरिम आदेश में त्रिवेणी कंपनी को विभिन्न जगहों से दवाओं को हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन ‘पाल्बोसिक्लिब’ की बिक्री जारी रहने के बाद, फाइजर ने अदालत के समक्ष एक अवमानना ​​याचिका दायर की।

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