औरंगाबाद। मेडिकल स्टोरों में रेड कर आठ प्रकार की दवाओं की बिक्री रोकी है। औषधि विभाग की टीम ने बालूगंज स्थित दवा दुकानों में छापेमारी की। संजय मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक दवाओं के वैध क्रय-विक्रय बिल नहीं दिखा सका। इसके चलते आठ प्रकार की दवाओं की बिक्री रोक दी गई। औषधि निरीक्षकों ने स्पष्ट किया कि बिना क्रय बिल के दवाओं का भंडारण और विक्रय अवैध है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

वहीं, जनता मेडिकल हॉल बालूगंज में लाइसेंस से संबंधित अनियमितताएं पायी गयी। लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन होने के कारण दुकान को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया।

सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जनवरी माह में विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितता पाये जाने पर तीन दवा दुकानों की लाइसेंस ससपेंड किए गए हैं। इनमें मेसर्स बाबा मेडिको दाउदनगर, मेसर्स जीवन ज्योति मेडिकल हॉल हरिहरगंज रोड अंबा और मेसर्स हेल्थ केयर दाउदनगर शामिल हैं। इसके अलावा मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड अंबा और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अंबा से भी कारण पूछा गया। इस माह संदेह के आधार पर छह दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गये हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।