लखीमपुर खीरी। खांसी और गैस से बचाव की दवा के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें खासी के इलाज का सिरप और गैस की समस्या से राहत दिलाने वाला कैप्सूल शामिल हैं। औषधि प्रशासन ने संबंधित दवा विक्रेता और निर्माता कंपनी को नोटिस जारी किया है। इन सभी के खिलाफ एडीजे कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा।

यह है मामला

औषधि निरीक्षक बबिता रानी ने बताया कि क्यूफ्रिश एलएस सिरप और पोराज डी कैप्सूल के सैंपल जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। क्यूफ्रिश सिरप खांसी का है, जिसका सैंपल जनवरी 2025 में पलिया रोड निघासन के दानिश मेडिकल स्टोर से लिया गया था। यह सैंपल फेल होने पर मेडिकल स्टोर के साथ ही मेरठ की निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा है। मेडिकल संचालक ने यह दवा सावित्री मेडिकल एजेंसी से और एजेंसी स्वामी ने हेल्थ लाइन राजनगर गाजियाबाद से ली थी।

इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। पोराज डी कैप्सूल गैस से बचाव में लिया जाता है। इसका सैंपल मझगईं के बल्लीपुर कलां निवासी अजीत कुमार की दुकान से लिया गया था। जांच के दौरान यह बिना रजिस्ट्रेशन के दवा दुकान चलाते पाए गए थे। कुल सात सैंपल में एक फेल मिला है। इसमें दुकान संचालक के साथ ही निर्माता कंपनी प्रीत रेमीडेज बद्री हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है।