हैदराबाद (तेलंगाना)। एंटी-फंगल दवा ‘इट्रोजेन-100 कैप्सूल’ का स्टॉक जब्त किया गया है। यह कार्रवाई राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन (टीएसडीसीए) के औषधि निरीक्षकों ने मंचेरियल में की। औषधि निरीक्षकों ने एक मेडिकल शॉप से तय कीमत से अधिक पर बेचे जाने पर एंटी-फंगल दवा ‘इट्रोजेन-100 कैप्सूल’ का स्टॉक जब्त किया।
हरियाणा के यमुना नगर स्थित ऑलक्योर रेमेडीज एलएलपी द्वारा निर्मित एंटीफंगल कैप्सूल के लेबल पर 10 कैप्सूल के लिए 245 रुपये की अधिकतम खुदरा कीमत अंकित है। यह औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का उल्लंघन है। एनपीपीए द्वारा उत्पाद के लिए तय की गई अधिकतम कीमत एक कैप्सूल के लिए 16.67 रुपये है। यानी 10 कैप्सूल के लिए 166.7 रुपये। जीएसटी सहित एंटी-फंगल दवा की एमआरपी 10 कैप्सूल के लिए 187 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
टीएसडीसीए के महानिदेशक वी बी कमलासन रेड्डी ने कहा कि फर्म ने 10 कैप्सूल के लिए 58 रुपये अधिक वसूले जो कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 का उल्लंघन है। आवश्यक दवाओं की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमतों के अनुसार होनी चाहिए।