नई दिल्ली। दवा बिक्री के लिए देशभर में एकसमान कानून लागू होगा। केंद्र सरकार ने तय दामों पर ही मरीजों को दवा दिलाने का फैसला किया है। अब जल्द ही केमिस्ट और थोक विक्रेताओं के साथ-साथ ई-फार्मेसी पर भी दवाओं की मूल्य सूची दिखाई देगी।
दवा निर्माता कंपनियों को यह सूची विक्रेताओं तक उपलब्ध करानी होगी ताकि वे तय कीमत से ज्यादा दाम पर मरीजों को नहीं बेची जा सकें। हर दवा दुकान पर चस्पा होने वाली इस सूची में मरीज या तीमारदार कभी भी अपनी दवा के मूल्य की जांच कर सकेंगे।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने अपने आदेश में कहा है कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश- 2013 के तहत प्रत्येक दवा निर्माता को मूल्य सूची जारी करना अनिवार्य है। विक्रेताओं के अलावा उन्हें यह सूची राज्य औषधि नियंत्रण संगठन और सरकार के साथ भी साझा करनी होगी। इसी सूची को थोक दवा विक्रेता और केमिस्ट को अपनी दुकान पर चस्पा करना आवश्यक होगा।
वर्तमान मे दवा की सप्लाई आनलाइन भी की जा रही है। ये सभी प्लेटफॉर्म भी इस नियम के दायरे में आएंगे। इन्हें भी दवाओं की मूल्य सूची अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करानी है। एनपीपीए के उपनिदेशक राजेश कुमार टी ने दवा दुकानों पर मूल्य सूची चस्पा करने का आदेश जारी किया है।