लखनऊ (उप्र)। दवा लाइसेंस प्रक्रिया लटकाने पर दी कमिश्रर ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं के नवीन लाइसेंस एवं लाइसेंस के रीटेंशन के समाधान निर्धारित अवधि में न करने पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नाराजगी जताई है।

उन्होंने सभी सहायक आयुक्त औषधि एवं औषधि निरीक्षकों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि लंबित पड़े नवीन लाइसेंस का निस्तारण 15 दिनों में करें। वहीं, रीटेंशन वाले लाइसेंस का निस्तारण दो दिनों में कर इसकी सूचना दें। लापरवाह सहायक आयुक्त औषधि एवं औषधि निरीक्षक के खिलाफ नियमानुसार दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।

यह है मामला

गौरतलब है कि केमिस्ट्स एवं ड्रगिस्ट्स फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर औषधि लाइसेंस के रीटेंशन में जानबूझकर किये जा रहे विलम्ब की शिकायत की थी। इस विषय में त्वरित संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने सभी सहायक आयुक्त औषधि एवं औषधि निरीक्षक को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि सरकार द्वारा 2017 में नवीन थोक एवं फुटकर औषधि लाइसेंसों सम्बन्धित सेवाओं के लिये समय-सीमा अधिकतम 15 दिवस निर्धारित की गई है। लेकिन सरकार के पोर्टल पर आवेदनों की समीक्षा में पाया गया कि इनका निस्तारण निर्धारित 15 दिवस की समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है। यह घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है और विभाग की छवि को धूमिल करता है।