नई दिल्ली। स्तन कैंसर दवा सिग्रीमा की बिक्री पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। ज़ाइडस लाइफसाइंसेस की दवा सिग्रीमा रोश के पर्टुजुमाब (पेरजेटा) का बायोसिमिलर है। इसके निर्माण, बिक्री या विपणन पर रोक लगाने वाले निषेधाज्ञा को अब बहाल कर दिया गया है।
दिल्ली उ‘च न्यायालय की एकल पीठ ने 9 अक्टूबर, 2024 को ज़ाइडस को उसके उत्पाद सिग्रीमा को बेचने या विपणन करने से रोकने वाली निषेधाज्ञा को हटा दिया था। हालांकि, न्यायालय ने रोश को अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए निषेधाज्ञा को अतिरिक्त दो सप्ताह, 2& अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद ज़ाइडस ने दिल्ली उ‘च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष निषेधाज्ञा के इस विस्तार को चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद ज़ाइडस की याचिका को स्वीकार कर लिया।
दिल्ली उ‘च न्यायालय की खंडपीठ ने रोश की अपील पर सुनवाई करते हुए, रोश के पक्ष में निषेधाज्ञा बहाल कर दी है। यह निषेधाज्ञा एक बार फिर ज़ाइडस को सिग्रीमा के निर्माण, बिक्री या विपणन से रोकती है। इससे अब दिल्ली उ‘च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई 2024 को दिए गए अपने आदेश में पहले से घोषित कानूनी स्थिति बहाल हो गई है, जिसमें उसने मूल रूप से रॉश द्वारा शुरू किए गए पेटेंट उल्लंघन मुकदमे के कारण ज़ाइडस को सिग्रीमा लॉन्च करने से रोक दिया था।
ज़ाइडस ने अप्रैल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स से सशर्त विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 27 जून, 2024 को विवादास्पद रूप से उत्पाद को बाजार में उतारा था, जबकि कानूनी विवाद अभी भी चल रहा था।
अदालत ने जायडस द्वारा दवा लॉन्च करने पर आपत्ति जताई थी, जबकि मामले से संबंधित मुकदमा चल रहा था और जायडस महत्वपूर्ण नियामक घटनाक्रमों के बारे में समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा था। सिग्रीमा के लिए क्लिनिकल ट्रायल की चल रही जांच से ज़ाइडस की कानूनी और विनियामक चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं।