नई दिल्ली। होम्योपैथिक इंसुलिन टैबलेट पर गलत लेबलिंग की जा रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने होम्योपैथिक दवा इंसुलिन टैबलेट को दिए गए लाइसेंस की समीक्षा की मांग की है। गलत लेबलिंग के लिए राजस्थान स्थित इसके निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) राजीव सिंह रघुवंशी ने राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को इस संबंध में निर्देश जारी किया था। यह कन्नूर के नेत्र रोग विशेषज्ञ और आरटीआई कार्यकर्ता केवी बाबू की शिकायत पर आधारित है, जो भारतीय चिकित्सा संघ के केंद्रीय कार्यसमिति के सदस्य भी हैं।

यह है मामला

डीसीजीआई को भेजे गए एक मेल में डॉ. बाबू ने बताया था कि इंसुलिन गोलियों पर लेबलिंग भ्रामक थी। इससे मरीज असली इंसुलिन का उपयोग करना बंद कर सकते हैं और उन्हें लेना शुरू कर सकते हैं। दरअसल, इन्हें प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक है।

डीसीजीआई ने पाया कि लेबलिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स का उल्लंघन करती है। इसमें कहा गया है कि किसी भी होम्योपैथिक दवा में एक भी घटक शामिल नहीं है। उसके लेबल पर मालिकाना नाम नहीं होना चाहिए। विवरण अमिट स्याही से मुद्रित होने चाहिए और किसी भी होम्योपैथिक दवा के भीतरी कंटेनर के लेबल पर और कंटेनर को पैक करने वाले हर दूसरे कवर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। यह मामला 13 फरवरी को केंद्रीय आयुष मंत्रालय और बाद में राजस्थान राज्य के अधिकारियों को भेजा गया था।

इसके निर्माता भार्गव फाइटोलैब्स ने 3 मई को अपने जवाब में कहा कि यह राजस्थान राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) द्वारा लाइसेंस प्राप्त दवा है। इस पर डॉ. बाबू ने तर्क दिया कि मुद्दा यह नहीं है कि यह लाइसेंस प्राप्त है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या एसएलए द्वारा लेबलिंग को गलत तरीके से अनुमति दी गई थी। इसे ठीक करना उनकी जिम्मेदारी थी। आयुष मंत्रालय ने 19 जून को फिर से राजस्थान के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा।

ब्रांड नाम के रूप में किया जा रहा इस्तेमाल

मंत्रालय ने पाया कि निर्माता उत्पाद को इंसुलिन टैबलेट के रूप में ब्रांड नाम के रूप में लेबल कर रहा था। इसकी संरचना को यह कहते हुए इंगित कर रहा था कि 400 मिलीग्राम की प्रत्येक टैबलेट में इंसुलिन 6 गुणा होता है। लेबल पर इंसुलिन टैबलेट लिखना एक मालिकाना नाम के रूप में इसकी नकल करना औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का उल्लंघन था।