नई दिल्ली : दवा कंपनियों और डॉक्टरों गहरे होते रिश्तों का तोड़ केंद्र सरकार ने निकाल लिया है। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देकर प्रभावित करने का काम अब नहीं हो सकेगा। इसके लिए सरकार विशेष नियम बनाने जा रही है, जिसके तहत डॉक्टरों को कंपनियां सिर्फ 1000 रुपए तक के तोहफे ही दे सकेंगी। सरकार डॉक्टरों को कंपनियों की तरफ से छुट्टी के लिए हवाई टिकट, क्रूज यात्रा, कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाले सेमिनार आदि पर पूर्ण रोक लगाने को लेकर गंभीरता बरत रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्मास्युटिकल (डीओपी) इसके लिए यूनिफॉर्म कोड लाने की तैयारियों के अंतिम चरण में है। सभी दवा कंपनियों के साथ फर्मास्युटिकल क्षेत्र में काम करने वाले उपक्रमों पर नए प्रावधान के तहत नियम मान्य होंगे। साथ ही नए आदेश के दायरे में रा’यों के डॉक्टर, केमिस्ट और अस्पताल भी शामिल होंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इस मुद्दे पर सलाह ले ली गई है। सूत्रों की मानें तो डीओपी की तरफ से एक बार आदेश पारित होने के बाद फिर यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा। किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान है। जिसमें अपराध की गंभीरता के अनुपात में चेतावनी देने, जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस कैंसिल करना भी शामिल है। प्रस्ताव में एक नैतिक कमेटी के गठन की सिफारिश की गई है। कमेटी का काम नियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करना रहेगा।