टोहाना (हरियाणा)। स्वास्थ्य विभाग ने सभी केमिस्टों को चेताया है कि वे अपनी दुकानों पर सरकार के निर्देशानुसार एच वन शेड्यूल के रजिस्टर को मेनटेन रखें। ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। यह बात नागरिक अस्पताल में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने कही। बैठक में जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी डॉ. राकेश छोकर व डिप्टी सीएमओ डॉ. हनुमान सिंह ने केमिस्टों को एच वन शेड्यूल के रजिस्टर को मेनटेन रखने बारे विस्तृत जानकारी दी। उनके साथ एसएमओ डॉ. सतीश गर्ग व डॉ. राधेश्याम मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि एच वन शेड्यूल में 46 तरह की दवाएं आती हैं। जिसे प्रत्येक केमिस्ट को रजिस्टर में मेनटेन करना होता है। जिसमें यह कि रोगी को दी गई दवा को किस चिकित्सक ने लिखा, कितनी व कौन कौन सी दवा दी, रोगी का नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि दर्ज करने होंगे। जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी डॉ. राकेश छोकर ने कहा कि इसके अलावा सभी केमिस्ट अपने आपको हमेशा अपडेट रखें तथा समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के नोटिफिकेशन बारे भी जानकारी लेते रहे बाद में ये बहाना नहीं चलेगा।
अधिकारियों ने बताया कि एच वन शेड्यूल में 46 तरह की दवाएं आती हैं। जिसे प्रत्येक केमिस्ट को रजिस्टर में मेनटेन करना होता है। इसमें यह कि रोगी को दी गई दवा को किस चिकित्सक ने लिखा, कितनी व कौन कौन सी दवा दी, रोगी का नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि दर्ज करने होंगे। सरकार के ये सख्त आदेश हैं कि एच वन शेड्यूल के रजिस्टर को हर समय मेनटेन रखना होगा अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर केमिस्ट एसोसिएशन के जिला प्रधान कन्हैया लाल अरोड़ा, जिला महासचिव सचिन भाटिया, भूना प्रधान कृष्ण मोंगा, सुभाष सिंगला, डोगर गर्ग, संजय सैनी, हैप्पी सिंगला, गोपाल उतरेजा, शक्ति, मोहित बांसल, मनीष गोयल, अमर आहूजा, अजय पिलानी व दयानंद मौजूद थे।