अहमदाबाद। गुजरात राज्य फार्मेसी काउंसिल ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किराए पर देकर नौकरी करने वाले फार्मासिस्टों के विरुद्ध कड़ा संज्ञान लिया है। काउंसिल ने ऐसे 3000 फार्मासिस्ट को नोटिस थमाए हैं जो अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किराए पर देकर खुद दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं।
ऐसे ही मामले में सबूत हाथ लगने पर 103 फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी काउंसिल ने रद्द कर दिया है। बीते 6 महीने में 241 फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ओर से रद्द किए जा चुके हैं। गुजरात राज्य फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष मोंटू पटेल ने बताया कि काउंसिल के ध्यान में आया कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रखने वाले फार्मासिस्ट स्टोर पर नहीं बैठकर दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं। स्टोर पर उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति दवाइयां देता है। ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। इस कारण इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। हाल ही में काउंसिल की आयोजित बैठक में 103 फार्मासिस्ट के खिलाफ सबूत पाए गए, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। बीते 6 महीनों में 241 फार्मासिस्ट के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।
पटेल ने कहा कि काउंसिल ने ऐसे मामले ध्यान में आने के बाद फार्मा कंपनियों में काम करने वाले फार्मासिस्ट का ब्यौरा मांगा था। इसमें ध्यान में आया कि कई फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिनके नाम पर मेडिकल स्टोर भी चल रहे हैं और वे अन्य जगहों पर काम कर रहे हैं। ऐसे तीन हजार फार्मासिस्ट को नोटिस जारी किया है। इन फार्मासिस्ट के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बीते वर्ष केवल 70 फार्मासिस्ट के विरुद्ध शिकायत मिलने पर जांच कर उनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। इस वर्ष यह आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा पर पहुंच चुका है।