केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में दवा सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में अपने दवा लाइसेंसिंग कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव एक सरकारी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों के अनुरूप भी है, जिसने समान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित दवाओं के लिए लगातार दस्तावेज़ीकरण और डोजियर-आधारित अनुमोदन प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के साथ मसौदा शेयर किया है और प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।
भारत में उत्पादित कफ सिरप से विदेशों में होने वाली मौत के बाद सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने “घटिया” गुणवत्ता को चिह्नित करते हुए भारत निर्मित सिरप पर अलर्ट जारी किया है। मौजूदा नियमों में एकरूपता की कमी के कारण असंगत प्रवर्तन, अविकसित परीक्षण बुनियादी ढांचे और नियमों को लागू करने में असमानताएं पैदा हुई हैं। मुख्य मुद्दा इस तथ्य से विस्तारित होता प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य दोनों भारत में दवा निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करते हैं।
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दवा नियामक ढांचे में एकरूपता लाने से दवा सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता की गारंटी होने की उम्मीद है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के पूर्व दवा नियंत्रक अतुल नासा के अनुसार, यह मानकीकरण यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि फार्मास्युटिकल कंपनियां, विशेष रूप से छोटी कंपनियां, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।