DCGI: भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI)  राजीव सिंह रघुवंशी ने एक नई घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से चिकित्सा उपकरणों (Medical Devices)  की सभी श्रेणियों पर नियमन लागू होगा। चिकित्सा उपकरणों की सभी श्रेणियों का मतलब चारों श्रेणियों (A, B, C, and D) से है ये चारों श्रेणियां नियमन के दायरे में आ जायेगी जिससे गुणवत्ता नियंत्रण में मदद मिलेगी।

औषधि निर्यात प्रोत्साहन परिषद की ओर से हैदराबाद में आयोजित एक प्रदर्शनी में शामिल होने आए रघुवंशी ने मीडिया कर्मियों  से कहा कि सभी तरह के चिकित्सा उपकरणों के नियमन दायरे में आने से इनके उत्पादन में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

केवल दो श्रेणियों (A और B) के चिकित्सा उपकरण ही नियमन के दायरें में : DCGI

भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव सिंह रघुवंशी ने जानकारी दी कि फिलहाल तो केवल दो श्रेणियों (ए एवं बी) के चिकित्सा उपकरण (Medical Devices) ही नियमन के दायरे में रखे गए हैं। वहीं सी एवं डी श्रेणियों के चिकित्सा उपकरण नियमन के बाहर रखे गए हैं। राजीव सिंह रघुवंशी ने कहा, चिकित्सा उपकरणों को हम चार श्रेणियों में विभाजित कर रहे हैं। इनमें से दो श्रेणियां तो पहले से ही अधिसूचित हैं। बची हुई दो श्रेणियां भी 1 अक्टूबर  2023 से नियमन के दायरे में आ जायेंगी।

 26 अप्रैल को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी मिली 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उपकरणों (Medical Devices)  की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 26 अप्रैल को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी प्राप्त हुई थी। साल 2020 में भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार करीब 11 अरब डॉलर था और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

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