अमृतसर। अब फार्मासिस्टों का सेवाकाल भी बढ़ेगा। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की ङ्क्षसगल बेंच ने फार्मासिस्टों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद दी जाने वाली सेवा वृद्धि पर मुहर लगा दी है। यह जानकारी पंजाब राज्य फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रधान शमशेर ङ्क्षसह कोहरी ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस जसवंत ङ्क्षसह की अदालत ने फार्मासिस्टों द्वारा दायर पटीशन पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फार्मासिस्टों के स्वीकृत पद भी खाली चले आ रहे हैं।
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉ. जीएल गोयल द्वारा फार्मासिस्टों को डिमनिङ्क्षशग कैडर घोषित करने के फैसले को गलत करार देते हुए फार्मासिस्टों को बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही समझने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सेवाकाल में वृद्धि होने से फार्मासिस्टों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव अशोक शर्मा, निर्मल गिल, पलङ्क्षवदर ङ्क्षसह धम्मू, अवतार ङ्क्षसह नारली, जसमेल ङ्क्षसह वल्ला, तस्बीर ङ्क्षसह रंधावा, रङ्क्षवदर पाल भुल्लर, गुरदयाल रइया, गुरमेज ङ्क्षसह छीना, हरमीत ङ्क्षसह तरसिक्का, रङ्क्षवदर शर्मा, आरके देवगण, लखबीर ङ्क्षसह मानांवाला, अजय पधरी, राङ्क्षजदर ङ्क्षसह बोपाराय भी उपस्थित थे।