पंचकूला: देशभर की वर्किंग महिलाओं के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि लंबे समय से पैंडिग विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में मैटरनिटी लीव विधेयक पहले ही पास हो चुका है। देशभर में वर्किंग वूमेंस के लिए पहले 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव थी जिसे बढ़ाकर अब 26 सप्ताह किए जाने का प्रावधान है। इस विधेयक के पास होने से देशभर की तकरीबन 18 लाख महिलाओं को फायदा होगा।
ये छुट्टियां पहले और दूसरे बच्चे के लिए ही मिल पाएंगी। जबकि तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह की लीव्स का ही प्रावधान रहेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव्स खत्म होने के बाद वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी दी जाएगी। सेरोगेट मदर्स और तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली मदर्स को 12 सप्ताह की लीव्स मिलेंगी। इसके साथ ही जिस ऑफिस में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पर क्रेच का भी इंतजाम करना होगा। जहां मदर्स काम के दौरान कम से कम चार बार अपने बच्चे से मिलने जा पाएंगी। महिलाओं को जॉब देने के दौरान ही ये सभी फैसलिटीज दी जाएंगी।