आगरा। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैंपू के दो बैच के उत्पाद की बिक्री पर देशभर में रोक लगा दी गई है। इन दोनों बैच में हानिकारक तत्व फार्मल्डिहाइड पाया गया है। इस शैंपू की बिक्री करते पकड़े जाने पर औषधि विभाग की टीम कार्रवाई करेगी।
बता दें कि राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैंपू की जयपुर स्थित लैब में जांच कराई थी। इसमें हानिकारक तत्व फार्मल्डिहाइड मिलने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार ्र्रसंरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बेबी शैंपू की बिक्री पर रोक लगाने को कहा है। ऐसे में औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ए.के. जैन ने औषधि निरीक्षकों को प्रतिबंधित दो बैच के उत्पादों वाले बेबी शैंपू की बिक्री करने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें बैच संख्या बीबी 58204 अंतिम तिथि सितंबर 2021 और बैच संख्या बीबी 58177 अंतिम तिथि सितंबर 2021 शामिल हैं। औषधि निरीक्षक ब्रजेश यादव ने बताया कि मेडिकल स्टोर और कॉस्मेटिक की दुकानों पर जांच की जाएगी। बेबी शैंपू के सैंपल जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि बच्चों की त्वचा नाजुक होती है। बेबी शैंपू में हानिकारक तत्व होने से डर्मेटाइटिस की समस्या होने लगी है। एसएन के चर्म रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. यतेंद्र चाहर ने बताया कि बच्चों में सिर में चकत्ते और एलर्जी की समस्या बढ़ी है। यह शैंपू का ज्यादा इस्तेमाल करने से हो रहा है। बच्चों को सप्ताह में एक बार ही शैंपू लगाएं। शैंपू बच्चों के लिए सुरक्षित हो। इसकी जानकारी चिकित्सक से ले सकते हैं। आंबेडकर विवि के रसायन विभाग के डॉ. अजय तनेजा ने बताया कि फार्मल्डिहाइड सॉल्वेंट के रूप में पेंट में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यह हानिकारक तत्व है और इससे स्किन एलर्जी हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) नोर्थ जोन, गाजियाबाद और स्थानीय औषधि विभाग की टीम ने 19 दिसंबर 2018 को दो थोक की दुकानों पर छापे मारकर तीन सैंपल लिए थे। यह सैंपल जॉनसन बेबी पाउडर के लिए गए थे।