नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न जेनेरिक दवा कंपनियों को हृदय रोगों के इलाज में उपयोगी वाल्सर्टन और सैक्यूबिट्रिल टैबलेट के निर्माण या बिक्री पर रोक लगा दी है.
इससे फार्मा कंपनी नोवार्टिस एजी के पेटेंट का उल्लंघन हो सकता है. नोवार्टिस 2016 से भारत में व्यामाडा ब्रांड के तहत वाल्सर्टन और सैक्यूबिट्रिल टैबलेट बेच रही है.
अदालत का आदेश नोवार्टिस की याचिका पर आया, जिसमें अन्य दवा कंपनियों को वाल्सर्टन और सैक्यूबिट्रिल के पेटेंट संयोजन के निर्माण या बिक्री से रोकने की मांग की गई थी.
नैटको फार्मा, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, एरिस लाइफसाइंसेज और विंडलास बायोटेक जैसी जेनेरिक दवा कंपनियां वाल्सर्टन और सैक्यूबिट्रिल बनाती या बेचती हैं. अदालत ने इन कंपनियों के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश पारित किया.