बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। ओवर बिलिंग करने के मामले में दो अस्पतालों पर 15 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है और 18 अस्पतालों को नोटिस सौंपे गए हैं।
यह है मामला
प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी चरम पर है। मरीजों से इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा कर लूट का खेल कर रहे हैं। मरीज अस्पतालों में अपने या परिजनों के इलाज के लिए पहुंचते हैं। उनके पास आयुष्मान कार्ड होता है लेकिन उनसे भर्ती के नाम पर पहले नकद राशि मांगी जाती है। इसकी शिकायत प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को करने पर भी ये अस्पताल बेधडक़ चल रहे हैं।
जिले में 18 अस्पतालों को सौंपे नोटिस
लगातार शिकायतें मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित की और अस्पतालों पर दबिश दी। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बिलासपुर के 18 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। इनमें कुछ अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं तो कुछ अस्पताल आयुष्मान योजना में गड़बड़ी कर रहे हैं। बिलासपुर के दो अस्पतालों पर लगभग 15 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। इनमें प्रताप चौक स्थित केयर एन क्योर और एक दूसरा ओमकार अस्पताल शामिल है।
इन अस्पतालों में मिली कमियां
बिलासपुर में कई ऐसे अस्पतालों के पास लाइसेंस है, जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है। मरीज और एंबुलेंस सडक़ पर खड़े हो रहे हैं। आम लोगों को चलने में तकलीफ होती है। वहीं कुछ अस्पताल उन नियमों का पालन नहीं कर रहे जो नर्सिंग होम एक्ट के दायरे में आता है। कई कमियां पाई गई तो 18 अस्पतालों को अलग-अलग कारणों से नोटिस भी दिया गया है।