पुणे। कॉस्मेटिक पर भ्रामक दावों के लिए 1 करोड़ का स्टॉक जब्त किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), पुणे शाखा ने दो अलग-अलग घटनाओं में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के कथित उल्लंघन के लिए 1 करोड़ का स्टॉक जब्त किया है।
जानकारी मिलने पर एफडीए अधिकारियों ने पुणे-सासवड रोड पर वाडकी में एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी के गोदाम का दौरा किया। जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर राजिया शेख को टूथपेस्ट पर एंटी-इंफ्लेमेटरी दावा मिला। सूजन कम करने वाले पदार्थ का दावा डीएमआर अधिनियम का उल्लंघन है और स्टॉक जब्त कर लिया गया।
ड्रग इंस्पेक्टर एसके महेंद्रकर ने धायरी में एक वितरक फर्म पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान तीन सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं फेसवॉश, लिक्विड साबुन और फेस स्क्रब- ये मेरा इंडिया-घर साबुन के लेबल भ्रामक और संदिग्ध पाए गए। इसके बाद 22 लाख रुपये का स्टॉक जब्त कर लिया गया।
एफडीए (ड्रग)के संयुक्त आयुक्त गिरीश हुकरे ने कहा कि इन सभी सैंपल को जांच के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।