जबलपुर (मप्र)। नशीले इंजेक्शन का अवैध कारोबार करने के दोषी फार्मा संचालक समेत तीन कारोबारियों को 15-15 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। साथ ही दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश शशि भूषण शर्मा की अदालत ने यह सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक अरविंद जैन ने अदालत को बताया कि 28 जुलाई 2023 को कोतवाली पुलिस ने गोपाल बाग तलैया के पास रेड की। इस दौरान घमापुर लालमाटी निवासी 20 वर्षीय राजू उर्फ राकेश को हिरासत में लिया गया। तलाशी में उसके पास से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां व इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि एसएन फार्मा के संचालक नीरज परियानी उसे ये इंजेक्शन बेचने के लिए देता था और इसके बदले हर माह 30 हजार रुपये देता था।

नीरज परियानी की निशानदेही पर पुलिस ने आनंद नगर स्थित किराए के मकान में छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन पकवैल, ब्यूपिन, ब्यूप्रेनोफिन बरामद किए। इस कार्रवाई में तीसरे आरोपी शाहनवाज खान को भी हिरासत में लिया गया।

अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और बरामद सामग्रियों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। एसएन फार्मा के संचालक नीरज परियानी और उसके सहयोगी राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा व शाहनवाज खान को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को दो लाख का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया।