चम्बा (हिमाचल प्रदेश)। अनियमितता मिलने पर 13 दवा दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड करने का मामला प्रकाश में आया है। मरीजों को बिल न देने व दवाइयों का सही रिकॉर्ड न रखने पर विभाग ने यह कार्रवाई की। जिस दवा दुकानदार का जितने दिन के लिए लाइसेंस रद्द किया गया है, उसे उतने दिन तक अपना स्टोर बंद रखना होगा। आदेश की पालना नहीं करने वाले दवा दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह है मामला

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चम्बा में दवा निरीक्षक लवली ठाकुर ने जिले के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कई दुकानों में दवाइयों का रिकॉर्ड सही नहीं पाया गया। वहीं कुछ दुकानदारोंं द्वारा मरीजों को दवाई के बिल तक नहीं दिए जा रहे थे।

उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार कर राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय में भेजी थी। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद दवा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया। इसमें सलूणी क्षेत्र की पांच, धरवाला क्षेत्र की एक, डल्हौजी की एक, चम्बा शहर एक, भटियात की एक व बनीखेत में एक दवा दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया। राज्य दवा नियंत्रक निशांत सरीन ने बताया कि जिले के कुल 13 दवा दुकानदारों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।