इलाहाबाद। आयुर्वेद उत्पाद और दवाओं की दुनिया में तहलका मचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव को अपने सहयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश में झटका मिला है। यह झटका माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें दिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नोएडा के निदेशक योग गुरु बाबा रामदेव, जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर बृजेश नारायण सिंह और मुख्य अधिशाषी अधिकारी यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण अरुण वीर सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है। इन पर कोर्ट के यथास्थिति कायम रखने के आदेश की अवेहलना करने का आरोप है। आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने गौतमबुद्ध नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन लाल की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया ने बहस की। इससे पहले अपने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उन्हें किरकिरी झेलनी पड़ी थी।