चंबा (हिमाचल प्रदेश)। नशीली दवाइयां बेचने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल किया है। इसके अलावा छह दवा स्टोरों के लाइसेंस सात दिन के लिए सस्पेंड किए हैं। यह स्टोर इस समय अवधि में दवाई नहीं बेच पाएंगे। जिसका लाइसेंस रद्द हुआ है, वह कभी भी अपना स्टोर नहीं खोल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा बेचने पर की।
जिन स्टोरों के लाइसेंस निलंबित किए हैं, वहां फार्मासिस्ट की कमी थी। वहीं, बिना बिल और डॉक्टर की पर्ची के एंटी बायोटिक दवाइयां बेचीं जा रही थीं। साथ ही एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी बेचीं जा रही थीं। इनकी रिपोर्ट बनाकर राज्य दवा नियंत्रक को भेजी और अब इन पर कार्रवाई हुई।
जिला दवा निरीक्षक ने बताया कि इनमें चंबा शहर में दो, डलहौजी में एक और तीसा क्षेत्र में चार दवा स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई कीहै। सभी दवा स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए थे। वे किसी को भी नशीली दवाइयां डॉक्टर की पर्ची के बिना न बेचें। दवाई लिखने वाले डॉक्टर की जानकारी भी अपने पास रखें। ताकि बार-बार एक ही व्यक्ति को नशीली दवाई लिखने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की जा सके।
पांच दुकानदारोंं को थमाए नोटिस
लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने पर पांच दवा विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इनका जवाब उन्हें 10 दिन के भीतर देना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ विभाग एकतरफा कार्रवाई भी कर सकता है।










