नई दिल्ली। कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द की कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने स्किंटल एंटरप्राइजेज पर की। अपंजीकृत उत्पादों की बिक्री पर कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात के पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए हैं।

यह है मामला

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री से संबंधित शिकायत के संबंध में कंपनी में जांच की गई। कंपनी के पास कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात के लिए तीन पंजीकरण थे। इनमें से एक 24 अक्टूबर, 2029 तक, दूसरा 16 दिसंबर, 2030 तक और तीसरा 17 नवंबर, 2025 तक वैध था। इन पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द किया है। सीडीएससीओ ने कहा कि कंपनी ने उत्पाद लेबल पर गलत पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या अंकित की थी। कई उत्पाद वैध पंजीकरण प्रमाणपत्रों के बिना स्टॉक में पाए गए थे।

कंपनी ने लाइसेंसिंग प्राधिकरण को पूर्व सूचना या अनुमति दिए बिना अपने गोदाम का स्थान बदल दिया था। जांच दल ने रिपोर्ट में कई अन्य कमियों और नियमों के उल्लंघन की भी जानकारी दी है। कोई भी व्यक्ति गलत लेबल वाली दवा और नकली कॉस्मेटिक का आयात नहीं कर सकता है। पंजीकृत किए बिना किसी भी कॉस्मेटिक का आयात नहीं किया जा सकता है।