पानीपत (हरियाणा)। सिविल अस्पताल में कार्यरत महिला फार्मासिस्ट को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बताया गया है कि महिला ने नौकरी ज्वाइन करते समय फर्जी हलफनामा दिया था कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। महिला को नौकरी से हटाने का आदेश पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला को सेवामुक्त कर दिया है। फार्मासिस्ट 2021 से अब तक जिला सिविल अस्पताल में कार्यरत थी।

यह है मामला

जिला नागरिक अस्पताल के एसएमओ डा. श्यामलाल महाजन ने बताया कि मीनाक्षी नैन को हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया है। उनके कार्यालय में इस संबंध में आर्डर भी मिले हैं। उनको यहां से रिलीव कर दिया गया है। मीनाक्षी को ज्वाइनिंग के दौरान फर्जी तरीके से पांच नंबर लेने का दोषी पाया गया है। मूल रूप से जींद की रहने वाली मीनाक्षी नैन 2021 में स्वास्थ्य विभाग में बतौर फार्मासिस्ट भर्ती हुई थी।

भर्ती होने के दौरान उसने विभाग में शपथ-पत्र दिया था कि उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। इससे उसे साक्षात्कार में पांच नंबर अतिरिक्त मिले थे। इन्हीं पांच नंबर से उसको नौकरी मिल गई थी। 2022 में उसके खिलाफ एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में केस दायर किया था। लगभग तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। उनको नौकरी से रिलीव कर दिया गया है।