हैदराबाद। अवैध अल्प्राजोलम बनाने के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को तेलंगाना की एक स्थानीय अदालत ने सजा सुनाई है। चारों दोषियों को दस साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माने भुगतना होगा।

यह है मामला

डीआरआई हैदराबाद जोनल यूनिट के अधिकारियों ने 2017 में अल्प्राजोलम के अवैध निर्माण का मामला पकड़ा था। करीब 27 लाख 82 हजार 500 रुपये कीमत का 18.55 किलोग्राम अल्प्राजोलम और 4,92,79,800 रुपये मूल्य का 619.14 किलोग्राम इन-प्रोसेस सामग्री (202.2 किलोग्राम स्टेज 4 सामग्री और 416.93 किलोग्राम मध्यवर्ती सामग्री) और अल्प्राजोलम के निर्माण में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए गए थे।

टीम ने तेलंगाना के मेडक और नलगोंडा जिलों में 4 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने चारों आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 235 (2) के तहत दोषी ठहराया है। इसके चलते चारों को दस साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।