शिमला। थेमिस मेडिकेयर की नकली और घटिया दवाइयों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिए हैं कि वह थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की नकली और घटिया दवाइयों को लेकर दी गई शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। दर्ज शिकायत में कहा गया है कि बद्दी में विभिन्न फार्मा कंपनियों द्वारा दवा फेराक्रिलम एपीआई और फेराक्रिलम जेल, जो कि होमियोस्टेटिक पॉलीमर हैं का निर्माण किया जा रहा है। ये दवाएं निर्धारित फार्मूले/संरचना के अनुसार नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी दवा को लॉन्च करने से पहले प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें मानक की जांच के साथ ही दवा की संरचना भी जाँची जाती है। कोर्ट ने शिकायत में निहित आरोपों को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर को दो सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।