मुंबई। ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट के पैकेट में जिंदा कीड़ा पाए जाने का मामला सामने आया है। इसके चलते मुंबई की एक अदालत ने कंपनी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता अदालत ने गुड डे बिस्किट बनाने वाली ब्रिटानिया कंपनी को पीडि़त महिला को कानूनी कार्रवाई के तौर 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। उक्त महिला ने गुड डे के पैकेट में जिंदा कीड़ा मिलने पर केस दायर किया था।

यह है मामला

मीरा रोड निवासी महिला ने 2019 में चर्चगेट स्थित केमिस्ट की दुकान से गुड डे बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था। महिला ने बताया कि कुछ बिस्किट खाने के बाद उसे एक बिस्किट में जिंदा कीड़ा मिला। इससे उसे मतली, उल्टी और मानसिक परेशानी होने लगी। उसने बिस्किट को सुरक्षित रख लिया और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की म्यूनिसिपल फूड लेबोरेटरी से संपर्क किया।

उसने अगस्त 2019 में एक रिपोर्ट में बाहरी पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि की। महिला ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से शिकायत की। आयोग ने कहा कि दूषित बिस्कुट की बिक्री उपभोक्ता विश्वास और खाद्य सुरक्षा कानूनों और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत वैधानिक कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने अपने आदेश में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, महिला को हुई मानसिक पीड़ा और मुकदमे की लागत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।