नई दिल्ली। फार्मासिस्ट के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब 15 दिन में एचपीआर अपडेट करना जरूरी होगा। देशभर के पंजीकृत फार्मासिस्टों के लिए प्रोफेशनल रजिस्ट्री को लेकर सख्ती की गई है। फार्मासिस्टों को अब हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी एचपीआर में अपनी प्रोफाइल सत्यापित करानी होगी। इसके लिए 15 दिनों की समयसीमा तय की गई है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित प्रोफाइल को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य फार्मासिस्टों से जुड़ी जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। साथ ही उनकी पहचान व पंजीकरण की जानकारी को ऑनलाइन सत्यापित करना है।

यह करना होगा

एचपीआर व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर शुरू की गई है। जिन फार्मासिस्टों का पहले से डिजी फार्मेड पोर्टल पर पंजीकरण है। जिनके पास वैध बीएचपी नंबर है। उन्हें अपनी एचपीआर प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। प्रक्रिया की शुरुआत ई-केवाईसी से होगी। इसमें फार्मासिस्ट को अपनी पहचान की जानकारी सत्यापित करनी होगी। व्यक्तिगत जानकारी, नौकरी, पढ़ाई और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी की जांच करनी होगी। प्रोफाइल में कोई जानकारी अधूरी है तो उसे पूरा करना होगा।

गलत जानकारी बढ़ा सकती है परेशानी

प्रोफाइल अपडेट करते समय दर्ज की गई जानकारी सही और नई हो। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित राज्य फार्मेसी काउंसिल प्रोफाइल की जांच करेगी। काउंसिल की मंजूरी मिलने के बाद फार्मासिस्ट का एचपीआर कार्ड बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से फार्मासिस्ट की पहचान, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी को डिजिटल रिकॉर्ड में रखा जा सकेगा। फार्मेसी काउंसिल ने बीफार्मा के 2026 पाठ्यक्रम को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। नए पाठ्यक्रम में अंतर विषयी पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं।