नई दिल्ली। छोटी दवा कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल-एम लागू करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने एक साल की सशर्त छूट दी है और इसकी अवधि 31 दिसंबर, 2025 तक के लिए बढ़ा दी है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली लघु एवं मझोली दवा इकाइयों को राहत दी है। औषधि नियम, 1945 में संशोधन करते हुए संशोधित शेड्यूल-एम को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

बता दें कि दवा कंपनियों के लिए गुणवत्ता मानक और बेहतर विनिर्माण गतिविधियां (जीएमपी) निर्धारित करने वाले शेड्यूल-एम को स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष जनवरी में अधिसूचित किया था। शुरुआत में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार करने वाली बड़ी दवा कंपनियों को इसके पहले संशोधित शेड्यूल-एम लागू करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था। वहीं, 250 करोड़ रुपये या इससे कम कारोबार वाली कंपनियों को 12 महीने वक्त दिया गया था।
गौरतलब है कि कुछ एमएसएमई उद्योग निकायों ने इसके लिए 2 साल का समय बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी की थी।