नई दिल्ली। दवा मूल्य का उल्लंघन करने से टोरेंट फार्मा पर 6.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने की। टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को बिना पूर्व मूल्य अनुमोदन के नई दवा लॉन्च करने के लिए 6,32,689 रुपये का जुर्माना लगाते हुए डिमांड नोटिस जारी किया गया है।
दवा कंपनी को डिमांड नोटिस जारी
अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी ने 18 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामक फाइलिंग में इसके बारे में बताया है। यह उल्लंघन एक नई दवा के लॉन्च से संबंधित है। इसके लिए कंपनी ने उत्पाद के बाजार में पहले से मौजूद होने के बाद मूल्य अनुमोदन पाया था। हालांकि, टोरेंट फार्मा का कहना है कि इस आदेश से कंपनी के परिचालन पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।