नई दिल्ली। मुंहासे के इलाज के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा आईसोट्रेटनोइन की बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है। सिर्फ त्वचा रोग विशेषज्ञ की सिफारिश पर ही ये दवा मिल सकेगी। अब ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसी अन्य प्रैक्टिशनर की ओर से आईसोट्रेटनोइन दवा देना गैरकानूनी है। गौरतलब है कि मुंहासे पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कारगर आईसोट्रेटनोइन दवा के काफी साइड इफेक्ट है। इस दवा से जन्म संबंधी विकार हो रहे हैं। साथ ही ड्रग कंट्रोलर्स ने गर्भवती महिलाओं को इस दवा के सेवन से बचने की सलाह दी है। बता दें कि कंपनियां लंबे समय से इस दवा को लेकर कई चीजें छुपा रही थी। साथ ही, इस दवा के साइड इफेक्ट को लेकर भी कोई चेतावनी नहीं देती थी। केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि सिर्फ त्वचा रोग विशेषज्ञ ही ये दवा दे सकेंगे। रिटेल में ऑनलाइन या फिर किसी अन्य प्रैक्टिशनर का दवा देना गैरकानूनी है। मरीज को यह दवा देने से पहले लिखित सहमति जरूरी की गई है। इसके अलावा, दवा कंपनियों को भ्ज्ञी पैकेट पर अनिवार्य रूप से चेतावनी लिखनी होगी।