नई दिल्ली। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा है कि सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। वहीं, एंटीबायोटिक और नशीली दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना न दें। इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। यह कदम नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है।

डॉक्टर की पर्ची पर ही दें दवा

ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने राजधानी के सभी केमिस्ट एसोसिएशन को एडवाइजरी जारी की है।
इसके अनुसार शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को बिना डॉक्टर की पर्ची के बच्चों को दवा नहीं बेच सकेंगे। सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। केमिस्ट एसोसिएशन को ऐसे मेडिकल स्टोर की सूची देने को कहा गया है, जिन्होंने सीसीटीवी नहीं लगाए हैं।

ऑल इंडिया केमिस्ट फेडरेशन के प्रेजिडेंट कैलाश गुप्ता ने कहा कि बड़े मेडिकल स्टोरों में पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह के ऑर्डर कहीं कागजों तक ही सीमित न रह जाएं।