चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग को शहर की सभी दवा दुकानों का रिकॉर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि बगैर लाइसेंस के केमिस्ट शॉप चलाने, अवैध रूप से दवाइयां बेचने या दुकान पर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में कोई दूसरा दवाइयां बेचते पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में संबंधित केमिस्ट शॉप का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर शहर में चल रही केमिस्ट शॉप की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें केमिस्ट का नाम, फार्मासिस्ट का नाम (लाइसेंस होल्डर), लाइसेंस नंबर और लोकेशन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से स्वास्थ्य विभाग को एक माह का समय मिला है। इसके अलावा शहर में संचालित की जा रही केमिस्ट शॉप की चेकिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फार्मासिस्ट और कैमिस्ट शॉप की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपडेट करने को लेकर जो निर्देश मिले हैं, ये प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है। इस संदर्भ में भारत सरकार को भी प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सितंबर माह में डड्डूमाजरा में छापामारी कर एक फर्जी डॉक्टर को दबोचा था। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर क्लीनिक को बंद कर दिया गया था। संजय पांडेय नामक एक फर्जी डॉक्टर पिछले 14 सालों से लोगों को दवाएं देने का काम रहा था।