आगरा (यूपी)। लाइसेंस के बगैर दवा बेचने के दोषी को तीन साल की कैद हुई है। बिना लाइसेंस दवा बेचने और बिल नहीं दिखा पाने के मामले में 14 साल बाद ये फैसला आया। फिरोजाबाद निवासी दिनेश कुमार को अदालत ने अब दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल ने उसे तीन साल की कैद सुनाई। साथ ही 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई।

यह है मामला

औषधि निरीक्षक पूरन सिंह ने सर्वेश ड्रग स्टोर पर छापा मारा था। मौके पर दिनेश कुमार दवाओं की बिक्री करते मिला। औषधि निरीक्षक ने उससे दवा बेचने का लाइसेंस मांगा। उसे वह नहीं दिखा सका। दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित बिल भी प्रस्तुत नहीं किए। दुकान से बड़ी मात्रा में अधोमानक दवाएं जब्त की गईं। औषधि निरीक्षक ने पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।