Illegal Ultrasound Clinic: बिहार के मुख्य सचिव ने पूरे राज्य के सभी डीएम के साथ बैठक कर कई जिलों में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों (Illegal Ultrasound Clinic) की जांच कर सील करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के द्वारा जिलों के डीएम को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत प्राधिकार घोषित किया गया है।

19 जिलों के अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच (Illegal Ultrasound Clinic)

सोमवार से अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के 19 जिलों के अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच होगी। जिन 19 जिलों में लिंगानुपात (सेक्स रेशियो) कम है उन जिलों के अल्ट्रासाउंड सेंटर जांच के घेरे में हैं। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद डीएम ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सोमवार से महाभियान चलाकर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध छापेमारी करने, उन्हें सील करने सहित संचालकों के विरुद्ध संबंधित थानों में मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया।

एक हजार लड़कों की तुलना में 900 से कम लड़कियां 

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य के 19 जिलों में एक हजार लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से भी कम है। ये जिले अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल हैं। इन जिलों में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। जन्म से पहले ही जांच के जरिए ये बता दिया जाता है कि लड़का है या लड़की। पेट में लड़की पल रही है ये जानने के बाद लोग कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा इन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर नकेल कसना जरुरी हो गया है।

बैठक में तय हुई अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच 

आलोक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के साथ उपरोक्त 19 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। इसमें तय हुआ कि इन 19 जिलों में चल रहे सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की जाये।

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