अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में फार्मेसी प्रैक्टिस एन्ड रेगुलेशन लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी लागू कराने की तैयारी चल रही है , ज्ञात हो अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश में पीपीआर 2015 लागू कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की डबल बेंच में राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिभूषण सिंह की देखरेख और दिशा निर्देशन मे जनहित याचिका दायर की गयी है।कल जिसकी सुनवाई माननीय राजन राय एवं माननीय ओमप्रकाश शुक्ला की डबल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई।
कास्मेटिक एक्ट, पीपीआर 2015 के साथ ही फार्मेसी एक्ट 1948 द्वारा फार्मासिस्ट को जो अधिकार दिए गए हैं उससे आमजन को फायदा उठाने चाहिए, उन्होने कहा कि साथ ही जनता को जनता को जागरूक होना चाहिए कि फार्मासिस्ट दवा का ज्ञाता होता है और औषधि के डोज, डोजेज फाॅर्म ,लेने का तरीका साइड इफेक्ट आदि की जानकारी फार्मासिस्ट से करनी चाहिए ।
फार्मेसी प्रैक्टिस एन्ड रेगुलेशन एक्ट 2015 फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, ऐसा करती है। इस अवसर पर शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष, अजीत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रशांत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, हरिओम सिंह जिलाध्यक्ष गोंडा,फ़िरोज़ाबाद से डॉ. विष्णु बघेल जिला मीडिया प्रभारी,भानू प्रताप सिंह, विपुल ,चंद्र प्रकाश ओझा, नदीम सचिन आदि फार्मासिस्ट साथी उपस्थित रहे।