श्रीनगर (कश्मीर)। अवैध मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अलर्ट जारी कर छात्रों और अभिभावकों को अनधिकृत मेडिकल कॉलेजों और भ्रामक एजेंटों के बारे में चेतावनी दी है। इस अलर्ट का उद्देश्य अभ्यर्थियों को संभावित वित्तीय और भावनात्मक संकट से बचाना है।

आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी मेडिकल कॉलेज, विशेषकर विदेशों में, मान्यता प्राप्त नहीं है तथा गैर-अनुमोदित संस्थानों में दाखिला लेने से भारत में डिग्री अमान्य हो सकती है, जिससे वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। एनएमसी की आधिकारिक सूची में शामिल न होने वाली संस्थाएं अनधिकृत हैं और एनएमसी के नियमों का उल्लंघन करते हुए काम कर रही हैं। इसके अलावा, आयोग नियमित आधार पर सूची को अद्यतन करना सुनिश्चित करता है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 2024 में एमबीबीएस के लिए 48 हजार से ज़्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया और इनमें से लगभग 25,000 ने क्वालिफाई किया। हालांकि, यहाँ एमबीबीएस सीटों की संख्या मांग से बहुत कम है और पूरे भारत में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले एक दशक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के बावजूद सीटों की कमी है। एनएमसी अनुमोदित विदेशी कॉलेजों की सूची प्रकाशित नहीं करता है। इसमें छात्रों को मेजबान देश के चिकित्सा या शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता की जांच करने की सलाह दी गई है।