बठिंडा (पंजाब)। मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त आदेश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने जिले में प्रीगाबालिन 75 एमजी कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि केमिस्ट दवा देते समय पर्ची पर अपनी मुहर लगाए और दवा देने की तारीख दर्ज की जानी चाहिए। यह आदेश सिविल सर्जन बठिंडा के पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किया गया है।
यह है मामला
सिविल सर्जन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रीगाबालिन 75 एमजी कैप्सूल आम लोगों द्वारा मेडिकल ड्रग के रूप में सेवन किया जा रहा है। उन्होंने कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी बिना असली पर्ची के प्रीगाबालिन 75 एमजी नहीं बेचेगा।
प्रीगाबालिन (75 एमजी तक) की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये विवरण केमिस्ट/रिटेलर विक्रेता का व्यापार नाम, वितरण वाली असली पर्ची पर मोहर भी लगाना यकीनी बनाएंगे। अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी प्रीगाबालिन कैप्सूल और गोलियों की पर्चियों की जांच करेंगे। यह भी तय करेंगे कि उक्त कैप्सूल किसी अन्य दवा विक्रेता द्वारा असली पर्ची के आधार पर पहले वितरित नहीं किए गए हैं।