नई दिल्ली। ओआरएसएल की बिक्री को जारी रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जॉनसन एंड जॉनसन की सहायक कंपनी जेटीएनएल कंज्यूमर हेल्थ को पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘ओआरएसएल’ के तहत अपने इलेक्ट्रोलाइट पेय की बिक्री जारी रखने की अनुमति दी है। जब तक कि एफएसएसएआई इस संबंध में याचिका पर फैसला नहीं ले लेता।
एफएसएसएआई ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, लेबल आदि के रूप में ओआरएस शब्द का उपयोग करने से रोकने के आदेश दिए थे। यह निष्कर्ष निकाला था कि ऐसा व्यवहार भ्रामक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
यह प्रतिबंध फल-आधारित पेय, गैर-कार्बोनेटेड पेय, रेडी-टू-ड्रिंक फ़ॉर्मूलेशन जैसे उत्पादों पर लागू होता है। प्राधिकरण ने एफबीओ को अपने खाद्य उत्पादों से ओआरएस शब्द हटाने का भी निर्देश दिया था।
प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जेटीएनएल की याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने कंपनी को यह भी छूट दी है। इसमें यदि वह अपने अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह उचित कानूनी उपाय अपना सकती है।









